रिपोर्ट: नंदनी तोदी
बांदा: गुरू शिष्य के सम्बन्ध को युगों से पवित्र माना जाता है। युगों से कहा जाता है कि गुरु का सम्मान करें क्योंकि गुरु जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब वहीं गुरु अपनी हदे पार कर दें तो। ऐसा ही कुछ उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले में हुआ। दरअसल, यूपी के बाँदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में सात साल की बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती थी। जहां उसी स्कूल के एक टीचर ने उसके साथ अश्लीलता की सारी हदे पार कर दी।
खबरों की मानें तो वह बच्ची उसी प्राइवेट स्कूल के एक टीचर से स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ती थी। उसी दौरान वह शिक्षक उस मासूम बच्ची को स्कूल के बाथरूम ले गया और अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। हालांकि इस दौरान उस बच्ची की मां स्कूल पहुंच गई, जिससे वह शिक्षक उस बच्ची के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम नहीं दे सका।
आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित बच्ची की मां ने उस टीचर के खिलाफ परिवार ने धारा 376 व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बात की पुष्टि करते हुए पुलिस ने 23 नवम्बर को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो जमानत पर बाहर था। हालांकि पुलिस के आरोपी पात्र दाखिल करने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक किशन मिश्रा को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा न करने पर दो माह और जेल में रहने का प्रावधान भी दिया। फिलहाल दोषी टीचर को जेल भेज दिया गया।