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विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट का होगा मामला दर्ज, मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

कटनी जिले के भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दांडिक अवमानना के तहत मामला रजिस्टर करने का हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश।

By: Naredra 
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विधायक संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट का होगा मामला दर्ज, मामले में हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

जबलपुरः कटनी जिले के भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट ने दांडिक अवमानना के तहत मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है। कटनी जिले के निवासी आशुतोष दीक्षित ने भाजपा विधायक संजय पाठक पर अवैध उत्खनन के आरोप के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

इस याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस विशाल मिश्रा से भाजपा विधायक संजय पाठक ने फोन पर संपर्क किया था। जस्टिस विशाल मिश्रा ने इस मामले की शिकायत चीफ जस्टिस से की थी और इस मामले की सुनवाई से हट गए थे।

लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई न होने पर याचिकाकर्ता आशुतोष दीक्षित ने हाई कोर्ट से इस मामले पर सुनवाई के लिए लगाया था आवेदन। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए संजय पाठक के खिलाफ क्रिमिनल कंटेंप्ट का मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए है।

जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट

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