उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद में होने वाली कुल भर्तियों के पहले चरण में 31661 सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश जारी कर दिया है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अधीन की जा रही है।
न्यायालय के आदेश पर ही शिक्षामित्रों के लिए 37399 पद छोड़े गए हैं।
आदेश के अनुसार, अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जिले और आरक्षण के अनुसार ही पद आवंटित किए जाएंगे।
जिलों में आवंटित पदों पर मेरिट पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।
इसी क्रम में गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शासनादेश भी जारी कर दिया. बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से काफी मानसिक राहत मिली है।
यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में 31661 पदों को भरने के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने 22 सितंबर को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर 31661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती पर रोक लगाई जानी चाहिए।