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महिलाओं को अब आसानी से मिलगा लोन, पति की संपत्ति में मिलेगी सहभागीदारी

By: RNI Hindi Desk 
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महिलाओं को अब आसानी से मिलगा लोन, पति की संपत्ति में मिलेगी सहभागीदारी

रिपोर्ट: नंदनी तोदी
देहरादून: देश में महिलाओं को अभी भी सामान्य सुख नहीं मिल पाएं हैं। जिससे उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पढता है। लेकिन अब उत्तराखंड की महिलाओं को परेशानिया नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि उत्तराखंड की सरकार उन्हें एक नै सौगात दी है।

दरअसल, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को पति की संपत्ति में सह भागीदार बनाने के फैसले पर मौहर लगा दिया है। सरकार ने महिलाओं को लेकर इस फैसले को नियम शर्तो के साथ लिया है, और साथ ही पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम भी अब खाता खतौनी में दर्ज करने को मंजूरी दी है।

आपको बता दें, अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च नही उठाता है तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा। तो वहीं अगर महिला नि:संतान है या फिर उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है।

खबरों की माने तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये फैसला इसीलिए लिया है ताकि महिलाओं को बराबरी का हक मिल सके। साथ ही अगर महिला के पास पैसे नहीं है, और पैतृक संपत्ति या फिर खाता खतौनी में उसका नाम है तो महिला को आसानी से लोन दिया जा सकेगा।

आपको बता दें, ये फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन तब मौहर नहीं लगी थी।

बता दें, केंद्र ने पिता की सम्पत्ती पर बेटी का हक़ पर पहले फैसला लिया था, अब उत्तराखंड ने इस फाइल्स को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में महिलाओं को एक इज़्ज़त और हक़ देने के फैसले पर मौहर लगा दिया है।

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