उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। अब रोडवेज बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। यदि किसी ड्राइवर या कंडक्टर ने इस नियम का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कौन-कौन से रूट्स पर लागू है यह नियम?
महाप्रबंधक संचालन पवन मेहरा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियम निम्नलिखित मार्गों पर लागू होगा।
देहरादून-दिल्ली
देहरादून-नैनीताल
टनकपुर-देहरादून
देहरादून-हरिद्वार-अंबाला
चंडीगढ़-देहरादून
दिल्ली-नैनीताल
टनकपुर-दिल्ली
इन मार्गों पर परिवहन निगम प्रबंधन द्वारा पहले से अधिकृत ढाबों पर ही बसों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है।
अवैध ठहराव पर रोक
हाल ही में यह पाया गया कि कई ड्राइवर और कंडक्टर बसों का ठहराव अवैध ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर कर रहे थे। इसके कारण यात्रियों से खाने-पीने के सामान के मनमाने दाम वसूले जा रहे थे, जिससे निगम की छवि को नुकसान हो रहा था।
महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया है कि जब तक नए अधिकृत ढाबों की सूची जारी नहीं होती, तब तक केवल पहले से अधिकृत ढाबों पर ही बसें रुकेंगी।
नियम तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
यदि किसी ड्राइवर-कंडक्टर ने इन नियमों का उल्लंघन किया और बसों को गैर-अधिकृत ढाबों पर रोका, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
सेवा रिकॉर्ड में यह उल्लंघन दर्ज किया जाएगा। भविष्य में जिम्मेदारी देने से वंचित किया जा सकता है।
यह कदम यात्रियों को मूल्य पारदर्शिता, सुरक्षित ठहराव, और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उत्तराखंड परिवहन निगम का यह फैसला यात्रियों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और निगम की साख में सुधार होगा।