उत्तरप्रदेश के लिए शासन ने गुरुवार को अनलॉक के पांचवें चरण की गाइडलाइंस कर दी है। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5.0 के लिए आज अपनी नई गाइडलाइन जारी की।
सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार-विमर्श कर स्कूल खोल सकेंगे। बच्चों को स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।
अभिभावक की लिखित सहमत से बच्चे स्कूल जा सकते हैं. स्कूल प्रबंधन माता-पिता की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकेंगे. स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी।
महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार खोलना होगा। ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को अनुमति दी जा सकती है। साथ ही जैसा पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था, अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा।
संचारी रोग अभियान कार्यक्रम के अवसर पर फिर से स्वास्थ्य व सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ ही विभिन्न वेक्टर-बॉर्न डिजीज से लड़ने के लिए सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/jXIFPETIaH
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 1, 2020
अनलॉक को लेकर यूपी सरकार की नई गाइडलाइन- जानिये
स्कूल को खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के संबंध में शिक्षा विभग द्वारा एसओपी स्कूल, शिक्ष एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के एसओपी के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी।
जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन किया जाएगा।
इन प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलन की अनुमति भी मिलेगी।
इसके अलावा महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारतय सरकार द्वारा भारत सरकार की सहमति और वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा ।ऑनलाइन क्लासेज को प्राथमिकता दी जाएगी।
कंटनेमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स को 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा मनोरंजन पार्क खुलेंगे.