मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2017 में हुए कलिंग उत्कल ट्रेन हादसे के सिलसिले में पांच रेलवे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। गुरुवार को जारी नोटिस में पांचों को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकीम अहमद ने पांच रेलवे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए और उन्हें 17 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सरकारी रेलवे पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक ने पिछले महीने तत्कालीन सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंद्रजीत सिंह, तत्कालीन जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार, तत्कालीन स्टेशन मास्टर प्रकाश चंद, तत्कालीन सेक्शन कंट्रोलर पी वी तनेजा और हैमर मैन जितेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 147, 337, 338,427,279 के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
गौरतलब है कि उत्तर रेलवे ने पहले ही अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है, जिसमें से एक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जबकि दो को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस ओडिशा के पुरी से हरिद्वार जा रही थी। जिले के खतौली शहर में 19 अगस्त, 2017 को ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई।