उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में त्योहारी सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार छूट नहीं मिली है।

साथ ही कंटेनमेंट जोन में त्योहारों से जुड़े किसी भी तरह की गतिविधियों और आयोजन करने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी या विजिटर्स को आयोजन में आने की मनाही होगी।

जारी किये गए गाइडलाइन के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ के लिए जरूरत के मुताबिक सुरक्षा के संसाधन, जैसे मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क व्यवस्था करनी होगी होगी।

साथ ही आयोजकों को कैश लैस (डिजिटल) पेमेंट की भी व्यवस्था करनी होगी। उन्हें क्या करें, और क्या न करें के निर्देश भी जगह-जगह लगाने होंगे।

सरकार ने जारी गाइडलाइन कहा है कि वो मूर्तियां रखने के लिए खुली और बड़ी जगह का चुने। इसके अलावा आयोजकों को मूर्तियों का आकार भी छोटा रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान यहां सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन किया जाए। चौराहों या सड़कों पर मूर्ति या ताजिया रहने की इजाज़त नहीं है।