पूर्व विधायक और रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता की पिता की मौत के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को 10 साल की जेल की सजा के साथ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले गुरुवार कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने दलील दी थी कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए और उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया जाना चाहिए।
बताते चलें कि, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 4 मार्च को सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इस मामले में चार लोगों को बरी कर दिया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में ले गई थी।
इस मामले में सेंगर के भाई को भी दोषी ठहराया गया है। सेंगर ने 2017 में पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था।