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देशभर में आज से अनलॉक-5 की शुरुआत, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

By: RNI Hindi Desk 
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देशभर में आज से अनलॉक-5 की शुरुआत, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

कोरोना संक्रमण के कहर के बीच आज यानी 1 अक्टूबर से देशभर में अनलॉक 5.0 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइंस में त्योहारों के सीजन और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5.0 में काफी छूट दी है।

इसके अंतर्गत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है।लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी गई है।

स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्णय लेने की छूट दी गई है और वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्‍हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे।लेकिन छात्रों की स्‍कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की सहमति से ही होगी।

वहीं उच्‍च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्‍च शिक्षा संस्‍थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं। यहां भी ऑनलाइन क्‍लास और डिस्‍टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्‍लासेस चला रहे हैं। वह ऑनलाइन क्लासेज जारी रख सकते है।

वहीं उच्‍च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्‍च शिक्षा संस्‍थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं। यहां भी ऑनलाइन क्‍लास और डिस्‍टेंस लर्निंग को जारी भी रखा जाएगा और ऑनलाइन क्लासेज को प्रोत्‍साहित भी किया जाएगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी के स्‍टूडेंट्स और साइंस-टेक्‍नॉलॉजी वाले पोस्‍ट ग्रेजुएट के स्‍टूडेंट्स के लिए लेब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरु करने की भी 15 अक्‍टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी।

सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स में उनकी बैठक क्षमता से 50% तक दर्शक को आने की अनुमति होगी।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।

अम्‍यूजमेंट पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की भी अनुमति होगी और इन सभी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एसओपी जारी करेगा।

व्यवसाय से व्यवसाय प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जायेगी।

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं को अनुमति दिये जाने की छूट दी गई है।हालांकि, ये कुछ शर्तों के अधीन होंगे जैसे 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत को अनुमति होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

कंटेनमेंट जोन के अंदर केवल जरूरी गतिविधियों को ही जारी रखने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केन्द्र सरकार से चर्चा के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे।

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