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सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी

By: RNI Hindi Desk 
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सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी

सु्प्रीम कोर्ट में चल रही लोन मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर ब्याज को माफ किए जाने की मांग को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे केस में व्यस्त होने के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी।

आज रिज़र्व बैंक ने कोर्ट को बताया है कि उसने सभी बैंकों को 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज न लेने का निर्देश दिया है. साथ ही 6 महीने के मोरेटोरियम अवधि के लिए वसूले गए अतिरिक ब्याज को लौटाने के लिए भी कहा है।

कोर्ट को आम लोगों को दी गई राहत के साथ अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों को राहत पर भी विचार करना है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। इस सुनवाई में SC ने कहा कि ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।

इस दौरान केंद्र ने सर्कुलर जारी करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था..सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार 15 नवंबर तक इससे जुड़ा सर्कुलर जारी कर देगी। इसे ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2 नवंबर तक सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो उसे लागू करने में इतना समय क्यों लगना चाहिए।आपको बता दें इससे पहले रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा था कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज पर ब्याज की माफी योजना को लागू करें।

सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। यह फायदा 1 मार्च से 21 अगस्त के बीच यानी 184 दिन के लोन पर मिलेगा। इस योजना को फायदा उन लोगों को भी मिलेगा, जिन्होंने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं किया है।

कोरोना के कारन लगे लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरियां चली गईं। ऐसे में लोन की किस्तें चुकाना मुश्किल था। ऐसे में रिजर्व बैंक ने लोन मोरेटोरियम की सहूलियत दी थी। यानी लोन पर किस्तें टाल दी गई थी।

मान लीजिए आप अगर किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं तो उसे एक निश्चित समय के लिए रोक दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी ईएमआई को कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। हां लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी ईएमआई माफ कर दी गयी है।

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