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गुजरात हाई कोर्ट में तीस्ता की जमानत खारिज, कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के दिए आदेश

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया।

By: RNI Hindi Desk 
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गुजरात हाई कोर्ट में तीस्ता की जमानत खारिज, कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के दिए आदेश

अहमदाबादः सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित मामले में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया। जस्टिस निर्जर देसाई की पीठ ने सीतलवाड़ की जमानत याचिका सुनवाई की। बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ अंतरिम जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर बाहर है, इसलिए उसे तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है। गौरतलब है कि सीतलवाड़, सह-अभियुक्त और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को करीब एक साल पहले गुजरात पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसके बाद एक कोर्ट ने उनकी पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद पिछले साल 2 जुलाई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सितंबर 2022 में जेल से बाहर आईं।

पिछले साल एसआईटी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेज बनाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक पारी खत्म करने और उन्हें फांसी तक की सजा दिलाना चाहती थीं। गुजरात हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मामले को बड़ी बेंच को भेजा दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे दोनों जज इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि राहत दी जाए या नहीं, इसलिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया और उचित पीठ के गठन के लिए मामला सीजेआई के समक्ष रखा जाएगा।

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