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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, पुराने आदेश पर कायम

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, पुराने आदेश पर कायम

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पुराने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है और इस मामले में दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। अदालत ने कुत्तों