पन्ना जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उषा परमार ने कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। आदेश के तहत नारेबाजी, प्रदर्शन और चार या अधिक लोगों के अनधिकृत जमावड़े पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
