मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2023 में बने कानून को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने संविधान पीठ के आदेश की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां की हैं।
