नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ने एयरटेल को मिलने वाले 923 करोड़ के जीएसटी रिफंड पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
दरअसल, भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच इस जीएसटी रिफंड की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोट ने 2020 में इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कंपनी का कहना था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए उसने 823 करोड़ रुपये का ज्यादा टैक्स चुकाया है, क्योंकि उस समय GSTR-2A फॉर्म ऑपरेशन में नहीं था।
इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार को कंपनी द्वारा रिफंड में दावा की गई रकम को वेरिफाई कर उसे रिफंड जारी करने का निर्देश दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रिफंड पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा 5 मई को दिए गए आदेश की कॉपी में कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मैनुअली फाइल किए गए GSTR-3B पर कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए टैक्स की ज्यादा राशि के भुगतान पर कोई ध्यान नहीं गया। उसने आगे कहा कि एयरटेल अपने रिटर्न को सही करना चाहती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि इस सिलसिले में सरकार द्वारा लागू कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं है। उसी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुधार के साथ फॉर्म GSTR-3B को दायर करने पर, भारत सरकार को दे हफ्तों के भीतर एयरटेल के क्लेम को वेरिफाई करके उसे रिफंड देना होगा।