रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में दोषी पाया है। जिसके बाद अदालत ने उनको दो साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने सोमनाथ भारती पर एक लाख रुपया जुर्मना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि जुर्माना न भरने पर भारतीय को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आपको बता दें कि अदालत ने भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाया है। इस मामले में भारती को दोषी पाया है, तो वहीं चार अन्य आरोपी को मामले से बरी कर दिया है। वहीं 20000 रुपए के निजी मुचलके पर अदालत ने भारती को जमानत दे दी।
सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था। भारती पर आरोप था कि उन्होने सीएम योगी को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद यूपी पुलिस ने उन्हे हिरासत में ले लिया था। इतना ही नहीं भारती को कई रात और कई दिन पुलिस हिरासत में ही गुजारने पड़े थे। सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी।
अदालत ने सोमनाथ भारती की सुनवाई करते हुए पर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी। इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा। इसके साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है।