रिपोर्ट: सत्यम दुबे
गुना: मध्य प्रदेश से अपराध की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानकर आप भी दहल जायेंगे। दरअसल, गुना जिले से एक पांच महीने की गर्भवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यह मामला तब सामने आया जब महिला का पति उसे दूसरे युवक के पास छोड़ दिया था। इस बात से नाराज महिला के ससुराल वालो ने उसको प्रताड़ित किया।
ससुलार वालों ने गर्भवती महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठाकर तीन किलो मीटर तक उबड़-खाबड़ रास्ते पर नंगे पैर घुमाया। इतना ही नहीं वो लोग महिला को पूरे रास्ते लाठी डंडो से पीटते रहे, और पत्थर मारते रहे। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 9 फरवरी को मामला दर्ज किया। जबकि इस घटना का विडियो 15 फरवरी को वायरल हुआ। आपको बता दें पुलिस ने मामला जरुर दर्ज कर लिया था। लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई।
पुलिस ने आरोपी ससुर, जेठ और देवर को केवल मारपीट का केस दर्ज कर थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया।
आपको बता दें कि महिला गुना जिले के बांसखेड़ी गांव की रहने वाली थी। महिला ने बताया कि दो महीने पहले पति सीताराम मुझे सांगई गांव में डेमा के घर छोड़कर इंदौर चले गए। जाते वक्त उन्होने मुझसे कहा कि “मैं तुम्हें अब नहीं रख सकता, तुम डेमा के साथ ही रहो। 6 फरवरी को मेरे ससुर गुनजरिया वारेला, जेठ कुमार सिंह, केपी सिंह और रतन आए और घर चलने के लिए कहा।“
आगे महिला ने कहा कि मैंने, ससुर और जेठ से घर जाने को लेकर मना कर दिया। जिसके बाद वो लोग मुझे पीटने लगे। “मेरे कंधे पर गांव के एक लड़के को बैठा दिया और सांगई से बांसखेड़ी ससुराल तक 3 किमी तक नंगे पैर ले गए। मेरे पेट में पांच महीने का गर्भ है। फिर भी ससुर और जेठ मुझे घसीटते रहे। डंडे, पत्थर, क्रिकेट के बल्ले से पैरों में मारते रहे। इस दौरान पति का भी फोन आया। उसने सबसे मुझे छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी।“
मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 294 (गाली देना), धारा 323 (धक्का देना, चांटा मारना), धारा 506 (जान से मारने की धमकी) के तहत केस दर्ज किया है। सभी धाराएं जमानती हैं। इनमें तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है।
वहीं गुना के एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि “घटना मेरे पदभार संभालने से पूर्व हुई है। इस मामले में सख्त धाराएं लगाएंगे।“