कथित फर्जी टीआरपी मामले में गिरफ्तार किए गए ‘फक्त मराठी’ चैनल के मालिक शिरीष पट्टनशेट्टी को मुंबई के दिंडोशी सेशन कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी।
फर्जी टीआरपी घोटाला तब सामने आया, जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) ने हंसा रिसर्च ग्रुप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई कि कुछ चैनल विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए टीआरपी अंक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
इससे पहले रिपब्लिक टीवी सहित तीन चैनल टीआरपी रैकेट में कथित रूप से शामिल पाए गए थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि ये दो चैनल टीआरपी फिक्स करने में शामिल हैं और लोगों को उनका चैनल देखने के लिए पैसे दिया करते थे।
आपको बता दे, 44 वर्षीय पट्टनशेट्टी को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पट्टनशेट्टी के वकील अनिकेत निकम ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर सित्रे ने उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है।
पट्टनशेट्टी से हिरासत में पूछताछ से कुछ हासिल नहीं हुआ और आगे उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला था। पट्टनशेट्टी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था।
पट्टनशेट्टी के वकील अनिकेत निकम ने बताया, मुवक्किल ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) से किसी तरह की हेराफेरी नहीं की और न ही ‘फक्त मराठी’ चैनल की टीआरपी बढ़ी।