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Mp News: एमपी में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश, जून से अक्टूबर तक मिलेगा एरियर

मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 मई 2025 से 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक का एरियर पांच किस्तों में भुगतान किया जाएगा।

By: RNI Hindi Desk 
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Mp News: एमपी में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता देने का आदेश, जून से अक्टूबर तक मिलेगा एरियर

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने 1 मई 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने का आदेश जारी कर दिया है। इसका सीधा लाभ सातवें वेतनमान और छठवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। एरियर की राशि जून से अक्टूबर 2025 तक पांच किस्तों में दी जाएगी।

डॉ. मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट से मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश में बदल दिया। आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 53% और 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।

1 मई से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता, एरियर पांच किस्तों में मिलेगा

1 मई 2025 से मिलने वाला यह बढ़ा हुआ भत्ता जून माह के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 की अवधि का एरियर पांच समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक दिया जाएगा। जो कर्मचारी या अधिकारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच रिटायर हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है, उन्हें या उनके नामित परिजनों को भी यह एरियर मिलेगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगी राहत, दरें बढ़ीं

राज्य सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी राहत के आदेश जारी किए हैं:

● 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान पर 50% DA
● छठवें वेतनमान पर 239% DA

1 मार्च 2025 से

● सातवें वेतनमान पर 53% DA
● छठवें वेतनमान पर 246% DA

यह संशोधन छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय के अनुरूप किया गया है।

6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को मिलेगा 252% DA

छठवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को

● 1 जनवरी 2024 से 239% DA मिल रहा था।
● 1 जुलाई 2024 से यह 246% किया गया।
● 1 जनवरी 2025 से इसे बढ़ाकर 252% कर दिया गया है।

इनका एरियर भी पांच समान किस्तों में अन्य कर्मचारियों की तरह दिया जाएगा।

अनुकंपा नियुक्ति वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को पति या पत्नी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली है, वे परिवार पेंशन पर महंगाई राहत के पात्र नहीं होंगे।

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