देश की राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के पूछे जाने पर कहा कि इस बारे में विचार किया जा रहा है।
अदालत जानना चाहती थी कि क्या सरकार रात या वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की कोई योजना है। इसपर दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि किसी तरह के कर्फ्यू पर अभी फैसला नहीं हुआ है लेकिन इसपर सक्रियता से बात हो रही है।
अगर कोरोना के मामले बढ़ना जारी रहते हैं तो दिल्ली में कुछ पाबंदियां वापस लगाई जा सकती हैं। हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि इस मसले पर विचार चल रहा है।
केजरीवाल सरकार रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है। हालांकि, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम के साथ मिलकर जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष यह अभ्यावेदन दिया।
अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी। केंद्र ने 25 नवंबर को जारी ताजा दिशा निर्देशों में नाइट कर्फ्यू लगाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने कहा, “हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।”
अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोरोना सक्रिय है?” दिल्ली सरकार के वकील ने उत्तर दिया, “संभवत: तीन से चार दिन में फैसला किया जाएगा।”
अदालत दिल्ली में कोरोना संबंधी जांच बढ़ाने और जल्दी परिणाम देने के संबंध में वकील राकेश मल्होत्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसके ताजा दिशा निर्देशानुसार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आंकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना शामिल है।
केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र की अनुमति लेनी होगी।
इस ही के साथ आप को बता दे कि पंजाब ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा देखते हुए पूरे राज्य में 1 से 15 दिसंबर के बीच रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
होटल, रेस्तरां और शादी घर रात 9.30 से पहले बंद हो जाएंगे। पंजाब से पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू किया जा चुका है। हालांकि पंजाब के अलावा बाकी राज्यों के कुल जिलों में ही नाइट कर्फ्यू किया गया है।