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रिटायरमेंट के बाद चाहते हैं 50 हजार मंथली पेंशन, हर महीने करना होगा इतना निवेश

Want 50 thousand monthly pension after retirement, will have to invest so much every month; बुढ़ापे आर्थिक तंगी के बिना गुजरे इसके लिए जरूरी रेगुलर इनकम। नेशनल पेंशन सिस्टम हो सकता है बेस्‍ट ऑप्‍शन।

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

नई दिल्ली:  प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे आर्थिक तंगी के बिना गुजरे और इसके लिए जरूरी है कि सैलरी की तरह रेगुलर इनकम का जरिया बना रहे। नौकरी के दौरान ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरूकर दी जाए। ताकि, रिटायरयमेंट के समय बड़ा फंड बन सके और रेगुलर पेंशन आती रहे। यहां आपको ऐसी ही पेंशन स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के साथ ज्यादा पेंशन भी पा सकते हैं। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक बेस्‍ट ऑप्‍शन हो सकता है।

जानते हैं इस स्कीम के बारे में और इसका पूरा गणित………

अगर निवेशक की औसत उम्र 21 साल है और वह मासिक 4,500 रुपये निवेश करता है तो 21 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक वह 39 साल निवेश करेगा। यानी वह सालाना 54000 रुपये निवेश करेगा और 39 साल में योजना में 21.06 लाख रुपये निवेश होगा। यदि 10 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है तो मैच्योरिटी पर 2.59 करोड़ रुपये हो जाएगी। यानी फिर आपको रिटायर होने पर 51,848 रुपये महीना पेंशन मिलेगा। इसमें एक अनुमान के मुताबिक कैलकुलेशन किया गया है।

रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1.56 करोड़

एनपीएस में अगर आप 40 फीसदी एन्‍युटी लेते हैंऔर एन्‍युटी रेट 6 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 1.56 करोड़ रुपये एक साथ मिल जाएंगे। फिर 1.04 करोड़ एन्‍युटी में चले जाएंगे। अब इसी एन्‍युटी की रकम से आपको हर महीने 51,848 रुपये की पेंशन मिलेगी। एन्‍युटी की रकम जितनी ज्‍यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्‍यादा मिलेगी।

ऐसे खोल सकते हैं ऑनलाइन एनपीएस

  •  ईएनपीएस खोलने के लिए Enps.nsdl.com/eNPS या Nps.karvy.com लिंक पर क्लिक करें।
  •  न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे और अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर भरें। आपका मोबाइल नंबर OTP से वैरिफाई होगा। बैंक अकाउंट का डिटेल भरें।
  • अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें।
  • इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
  • आपने जिस अकाउंट की डिटेल भरी हैं, उस अकाउंट का कैंसल चेक देना होगा। आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
  •  आपको अपना इन्वेस्टमेंट एनपीएस में करना होगा।
  •  पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जेनरेट हो जाएगा। आपको पेमेंट की रसीद भी मिलेगी।
  •  इन्वेस्टमेंट करने के बाद ‘e-sign/print registration form’ पेज पर जाएं। यहां आप पैन और नेटबैंकिंग के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आपकी केवाईसी हो जाएगी। रजिस्टर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके बैंक अंकाउंट में दी डिटेल्स से मैच करें। ऑनलाइन एनपीएस लेने की सुविधा अभी 22 बैंक दे रहे हैं। इनकी जानकारी एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।

एनपीएस पर मिलती है टैक्स छूट

अभी एनपीएस पर इनकम टैक्स की धारा 80 CCD (1), 80 CCD (1B) और 80 CCD (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस पर सेक्शन 80C यानी 1.50 लाख रुपये से अलग 50,000 रुपये की और छूट ले सकते हैं। यानी एनपीएस में निवेश कर 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।

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