एक महत्वपूर्ण कदम में, मध्य प्रदेश सरकार ने दो प्रमुख बीमा योजनाओं: प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा अनुमोदित इस पहल का उद्देश्य इन आवश्यक श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा और लाभ प्रदान करना है।
बीमा योजनाएँ और पात्रता
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
आयु समूह: 18-50 वर्ष
प्रीमियम: प्रति लाभार्थी सालाना 436 रुपये
कवरेज: किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
आयु समूह: 18-59 वर्ष
प्रीमियम: प्रति लाभार्थी 20 रुपये सालाना
कवरेज: दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये, आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
बीमा लाभ कैसे प्राप्त करें
मानदेय बैंक खाते से बीमा, बीमा योजनाओं का प्रबंधन उन बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय मिलता है। संबंधित बैंक शाखाएं कार्यान्वयन का काम संभालेंगी।
प्रीमियम कटौती और प्रतिपूर्ति, प्रीमियम राशि लाभार्थियों के बैंक खातों से उनकी सहमति से काट ली जाएगी। प्रतिपूर्ति 60:40 वित्तीय व्यय मॉडल का पालन करेगी, जिसमें 60% भारत सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
बीमा राशि प्राप्त करने के चरण
प्रीमियम कटौती के लिए सहमति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने बैंक खातों से वार्षिक प्रीमियम कटौती के लिए सहमति प्रदान करनी होगी। किसी घटना की स्थिति में, बीमा राशि का दावा बीमा योजना का प्रबंधन करने वाली संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है।
इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका की सहमति से बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का कटोत्रा किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 (भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत) वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।