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समलैंगिक जोड़ों के विवाह को हमारे कानून, समाज और मूल्यों में अनुमति नहीं-केंद्र सरकार

By: RNI Hindi Desk 
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समलैंगिक जोड़ों के विवाह को हमारे कानून, समाज और मूल्यों में अनुमति नहीं-केंद्र सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को कहा कि समलैंगिक जोड़े के विवाह को अनुमति नहीं है। केंद्र ने बतया कि हमारे कानूनों, कानूनी प्रणाली, समाज और मूल्यों में इसे मान्यता नहीं दी गई है।

चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को दो कारणों से मान्यता देने या पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहला याचिका में अदालत को कानून बनाने को कहा गया है। दूसरा किसी भी तरह की राहत विभिन्न सांविधानिक प्रावधानों के विपरीत मानी जाएगी।

समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी शादी में पति-पत्नी का निर्धारण कैसे होगा? उन्होंने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों में पति और पत्नी की बात है। एक लिंग के लोग शादी करेंगे तो यह कैसे तय होगा?

इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीएन पटेल की पीठ ने जनहित याचिका की जरूरत पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा, इससे प्रभावित होने का दावा करने वाले लोग पढ़े-लिखे हैं और खुद कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में हम जनहित याचिका पर क्यों सुनवाई करें? इस पर याचिकाकर्ता वकील अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा, ऐसे लोगों के सामने आने पर उनके बहिष्कार का डर था, इसलिए जनहित याचिका दायर की गई।

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