सरकार ने यूपी लोकसेवा आयोग की भर्तियों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देगी। विधानसभा में गुरुवार को तीन विधेयक पारित किए गए। इसमें राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक 2020, उप्र लोक सेवा विधेयक 2020 और उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 शामिल हैं।
राज्य संपत्ति वाभाग के नियंत्रणाधीन भवनों का आवंटन विधेयक 2020 के पास होने से प्रदेश सरकार के विभिन्न उपक्रमों, निगमों के उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों को राजधानी स्थित राज्य संपत्ति विभाग की ओसीआर बिल्डिंग में आवाज आवंटित किया जा सकेगा।
इसके साथ ही उप्र लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 के पास होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
वही, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 के पारित होने से व्यापारियों को टैक्स छूट का दायरा 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया है।