मध्य प्रदेश: 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में, एक नए नियम के अनुसार मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रकाशित विज्ञापनों को पूर्व-प्रमाणन से गुजरना होगा। इस उपाय का उद्देश्य झूठे या भ्रामक राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसार पर अंकुश लगाना है।
इसे लागू करने के लिए, चुनाव आयोग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि समाचार पत्रों या प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व-प्रमाणन प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणीकरण या तो राज्य स्तर पर या जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
आवेदकों को प्रस्तावित प्रकाशन तिथि से दो दिन पहले प्रमाणीकरण के लिए अपना आवेदन जमा करना होगा। विशेष रूप से, मतदान के दिन या एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिए, मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) को नियोजित प्रकाशन तिथि से दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
आयोग के निर्देश स्पष्ट रूप से किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति को मीडिया प्रमाणन समिति की पूर्व अनुमति के बिना जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन 18 अप्रैल को कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। अर्थात ऐसे विज्ञापनों का समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कराने के पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा।