रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिय़ा और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन जारी किय़ा। इस दौरान उन्होने न्यूज पोर्टल के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किया है। आपको बता दे कि कानून मंत्री ने कहा कि आईटी एक्ट 86 और 69 ए के तहत अब न्यूज पोर्टल पर भी अफवाह फैलाने वाली खबरें प्रकाशित करने पर कार्रवाई होगी।
हम आपको बताते है कि क्या है आईटी एक्ट 86…
भारतीय दंड सहिंता की धारा 87 कहती है कि आप ऐसा कोई भी कंटेंट न लिखें जिससे किसी की मर्यादा भंग होती हो या उससे उसे ठेस पहुंचता हो। आपको बता दें कि न्यूज पोर्टल भी इस धारा के तहत कार्रवाई हो सकेगी।
इतना ही नहीं कानून मंत्री ने 69 ए का भी जिक्र किया है, आपको बता दें कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर सकेगी। आपको बता दें कि यह कानून भारत में साइबर-अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के मुद्दों से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है।