आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजाने की आज दिल्ली सरकार ने इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली सरकार ने रविवार को इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
हालांकि, देश की राजधानी दिल्ली में त्योहार के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, किसी वेन्यू के अंदर या बाहर फूड स्टॉल, रैली, प्रदर्शनी या जुलूस की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली सरकार आदेश में यह स्पष्ट कहा है कि किसी भी कार्यक्रम से पहले इलाके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना जरूरी है।
आवेदन मिलने पर डीएम और डीसीपी मिलकर इजाज़त देंगे, लेकिन इससे पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इजाजत मिलने के बाद ही पंडाल लग सकेंगे।
किसी भी बंद जगह में होने वाले इवेंट में जगह की पूरी क्षमता के मुकाबले आधे लोग ही जमा हो सकेंगे। 200 से ज़्यादा लोगों को कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। खुली जगह में दूरी के नियम के हिसाब से अधिकतम संख्या सख्ती के साथ तय की जाएगी।
इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी भी इवेंट के लिए अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग गेट रखेंगे और किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के एंट्री किसी सूरत में नहीं देंगे।
ऐसे सभी इवेंट का डाटा डीएम को अपने पास रखना होगा। पूरी दिल्ली का डाटा डिविजनल कमिश्नर के पास रहेगा।