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कर्नाटक सरकार जल्द ही लागू कर सकती है गौ हत्या प्रतिबंध कानून

By: RNI Hindi Desk 
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कर्नाटक सरकार जल्द ही लागू कर सकती है गौ हत्या प्रतिबंध कानून

कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार जल्द ही राज्य में गौहत्या प्रतिबंध कानून ला सकती है। इसके लेकर उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आप को बता की इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम ने गौहत्या प्रतिबंध कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया था।

बता दें कि कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान बुधवार से यूपी और गुजरात का दौरा भी करने वाले हैं। चौहान यहां आकर इस कानून को लेकर विचार-विमर्श करेंगे। हाल ही में चौहान ने कहा था कि वे जल्द ही गौहत्या पर लगाम लगाने के लिए गौहत्या विरोधी बिल लाएंगे।

इस विषय पर बात करते हुए चौहान ने कहा कि वे आगामी सत्र में गौ हत्या विरोधी कानून लेकर आएंगे। हमारी सरकार अभी इस विषय पर और जानकारियां जुटाने में लगी है। चौहान ने इसके बाद कहा कि अगर ये कानून लागू होता है तो राज्य में गौ हत्या, उनकी बिक्री और गोमांस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।

इससे पहले कई राज्यों में गौहत्या विरोधी बिल पारित हो चुका है। यूपी में इस कानून का उल्लंघन करने पर तीन से दस साल तक की सजा और तीन लाख से पांच लाख तक का जुर्माना लग सकता है।

बता दें कि कांग्रेस ने इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इस बिल के आने से कई लोग बोजगार हो जाएंगे।

उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सरकार बिल पास करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा, “इस बिल के पास होने से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम इसे पास नहीं होने देंगे।”

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