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अपने केंद्रीय सैन्य आयोग की शक्ति का विस्तार करने के लिए चीन ने एक जनवरी से अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में किया संशोधन

By: RNI Hindi Desk 
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अपने केंद्रीय सैन्य आयोग की शक्ति का विस्तार करने के लिए चीन ने एक जनवरी से अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में किया संशोधन

बीजिंग: अपने केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) की शक्ति का विस्तार करने के लिए चीन ने एक जनवरी से अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन किया है। इसका प्रयोग करके देश और विदेश में ‘राष्ट्रीय हित’ की रक्षा में सैन्य और नागरिक संसाधनों को जुटाया जा सकेगा। ये संशोधन सैन्य नीति तैयार करने में राज्य परिषद की भूमिका को ना केवल कमतर करते हैं बल्कि सीएमसी को निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं।

26 दिसंबर को कानून में किए गए ये संशोधन 

दक्षिण चीन मार्निग पोस्ट के अनुसार, सशस्त्र बलों को जुटाने और तैनात करने के आधार के रूप में पहली बार ‘विकास हितों’ और ‘विकास हितों की सुरक्षा’ को कानून में जोड़ा गया है। पूरे दो साल के विचार-विमर्श के बाद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस द्वारा 26 दिसंबर को कानून में ये संशोधन पारित किए गए।

इसमें तीन आर्टिकल हटाए गए हैं जबकि छह जोड़े गए हैं। पुराने कानून में 50 से अधिक संशोधन भी किए गए हैं। यह कानून विशेष रूप से पारंपरिक हथियारों को कवर करने वाली नई रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्राइवेट इंटरप्राइज को तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समन्वय तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर केंद्रित है।

 

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