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दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, बढ़ते प्रदूषण के चलते सख्त पाबंदियां, स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत न केवल वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, बल्कि स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश जारी किया गया है।

By: Rekha 
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दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू, बढ़ते प्रदूषण के चलते सख्त पाबंदियां, स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत न केवल वाहनों और निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, बल्कि स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश जारी किया गया है।

GRAP-4 के तहत क्या-क्या पाबंदियां लागू होंगी?
वाहनों पर प्रतिबंध:

केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, और BS-4 डीजल वाहनों को ही अनुमति मिलेगी।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
ट्रक और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।

निर्माण कार्य

राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के निर्माण कार्य बंद रहेंगे।
तोड़फोड़ या कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक।

कचरा और प्रदूषणकारी गतिविधियां

खुले में कचरा जलाना सख्त रूप से प्रतिबंधित।

पॉलीथिन और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग पूरी तरह से बंद।

स्कूलों को लेकर दिशा-निर्देश

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों में पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और भौतिक दोनों) में की जाएगी। यह नियम एनडीएमसी, एमसीडी, और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों के साथ निजी स्कूलों पर भी लागू होगा।

कोहरे के कारण दृश्यता में कमी

बढ़ते प्रदूषण के साथ कोहरा भी परेशानी का सबब बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह सफदरजंग इलाके में मध्यम कोहरे के चलते न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर और पालम इलाके में 150 मीटर दर्ज की गई। शांत हवाओं के कारण प्रदूषक कण वातावरण में अधिक समय तक बने रहे।

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