इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर हर एक देश झेल रहा है। इस वायरस का असर का लगातार हर देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए हर देश की सरकारें कोई न कोई कदम उठा रही है। इसी बीच भारत के कार्मिक मंत्रालय ने जानकारी दी है
कि बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं। बैंकों से कहा गया है कि वे अद्यतन नियमों और निर्देशों के बारे में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) / बैंक शाखाओं को जागरूक करें।
यह कदम कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है।
विभाग की ओर शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया, ‘यह निष्कर्ष निकला है कि अद्यतन और समेकित निर्देशों से बैंकों और अन्य द्वारा पेंशनभोगियों के आग्रह को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।