उपहार सिनेमा अग्रिकांड मामले में असंल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने पीड़ितों के संगठन की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यानी की अंसल बंधुओं की कारावास की सजा और नहीं बढ़ाई जाएगी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने उपहार कांड पीड़ित संघ (एवीयूटी) की सुधारात्मक याचिका पर बंद कमरे में सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमने सुधारात्मक याचिका और प्रासंगिक दस्तावेजों पर गौर किया है। हमारी राय में, कोई मामला नहीं बनता है… इसलिए, सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती है।’ इससे पहले, नौ फरवरी 2017 को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में 78 वर्षीय सुशील अंसल को आयु संबंधी दिक्कतों के चलते उसके जेल में रहने की अवधि के बराबर सजा देकर राहत दे दी थी।
हालांकि पीठ ने उसके छोटे भाई गोपाल अंसल से मामले में शेष बची एक साल की सजा पूरी करने को कहा था। एवीयूटी ने सुधारात्मक याचिका दायर करके इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया था। दिल्ली के उपहार सिनेमा में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान लगी आग में 59 लोग मारे गए थे।