कोरोना संकट में हो रहे चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग काफी सख्त है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने अब स्टार प्रचारकों को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत आयोग ने पहले की तुलना में अब स्टार कैंपेनर की संख्या कम कर दी है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, पहले जो स्टार कैंपेनर की संख्या राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अधिकतम 40 होती थी अब वह अधिकतम 30 होगी। वहीं राज्य स्तर की पार्टियों के लिए पहले जो संख्या अधिकतम 20 की होती थी अब अधिकतम 15 होगी।
इसके साथ ही पहले जो स्टार कंपैनेर की सूची नोटिफिकेशन के साथ दिनों के भीतर देनी होती थी अब 10 दिनों के भीतर देनी होगी। कोरोना काल में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग काफी सख्त और सतर्क है। इस बार चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारों की संख्या पर केंद्रीय चुनाव आयोग का आदेश चलेगा।
चुनाव आयोग ने इस बीच एक सुविधा भी राजनीतिक दलों को दी है। अब राजनीतिक दल स्टार कैंपेनर की सूची चुनाव आयोग को भेजने के बाद भी इसमें सुधार कर सकेंगे। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को चुनाव प्रचार शुरू करने के 48 घंटे यानी दो दिन पहले देना होगी।
इससे पहले चुनावों का एलान करने के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि कोरोना काल में होने वाले चुनावों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, एक बूथ पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1000 से ज्यादा ना हो जैसे दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन होगा।