देश में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित नियमों के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को अलग-अलग रंगों में जारी करने की योजना है। इसका उद्देश्य लाइसेंस की पहचान को आसान बनाना और दस्तावेजों की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करना है।
प्रस्तावित व्यवस्था में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस के रंग अलग रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही लाइसेंस पर नागरिकता या राष्ट्रीयता से संबंधित जानकारी दर्ज करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है। इससे संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस धारक की पहचान करने में आसानी हो सकती है। हालांकि, लाइसेंस के रंग और प्रारूप से जुड़े अंतिम प्रावधान सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मसौदा नियमों में अन्य बदलावों पर भी विचार किया गया है। इनमें सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा, कुछ ऑनलाइन सेवाओं के शुल्क तथा लाइसेंस में नाम और पते जैसी जानकारियां बदलने की प्रक्रिया शामिल है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य लाइसेंस संबंधी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को बेहतर करना है।
प्रस्तावित बदलावों को लेकर अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट की जाएगी। जब तक नए नियमों को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया जाता, तब तक वाहन चालकों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखें।