सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका सिख संगठन अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा ने दायर की है।
याचिका में सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित करने के लिए नीति के समान क्रियान्वयन की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि अदालत को इस मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करना चाहिए ताकि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर इसी महीने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा सके क्योंकि यह 20 जनवरी को मनाई जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे।
उन्होंने कहा कि अगर कुछ किया जा सकता है तो दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इस समुदाय ने महामारी के दौरान बहुत मेहनत (लोगों को राहत पहुंचाने में) की है।
पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन भी शामिल थे।
याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पीठ ने यह कहते हुए नोटिस जारी किया कि वह विकास सिंह के अनुरोध पर विचार करेगी। संगठन ने याचिका में केंद्र के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है।
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने हितों और फायदे के लिए इस नीति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने केंद्र व राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा है।