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वायु प्रदूषण के नियमों पर दिल्ली सरकार सख्त, अब NCRTC पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

By: RNI Hindi Desk 
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वायु प्रदूषण के नियमों पर दिल्ली सरकार सख्त, अब NCRTC पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

पर्यावरण को लेकर दिल्ली सरकार बेहद सख्ती से पेश आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज रविवार को कस्तूरबा नगर में NCRTC की निर्माण साइट पर नियमों की अनदेखी के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

मालूम हुआ है कि दक्षिणी दिल्ली के नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में एनसीआरटीसी की ओर से बनाये जा रहे रैपिड मेट्रो के भवन निर्माण का निरीक्षण करने के लिए रविवार को दिल्ली के भवन नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में विध्वंस स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एनसीआरटीसी पर धूल नियंत्रण उपाय नहीं किये जाने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी के अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को डिमोलिशन साइट का दौरा किया तो पाया कि साइट पर मलबा यूं ही पड़ा हुआ था और उसको कवर नहीं किया गया था। धूल ना उड़े इसके भी इंतजाम नहीं किए गए थे। पानी के छिड़काव का भी कोई इंतजाम नहीं था। एंटी स्मॉग गन नहीं लगाई गई थी। यहां तक मजदूरों को डस्ट मास्क भी नहीं दिए गए थे।

इसके बाद दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने जारी आदेश करते हुए कहा कि काम दोबारा शुरू नहीं होगा जब तक एंटी स्मार्ट गन नहीं लगेगी और 7 दिनों के भीतर अंडरटेकिंग दें। आपकी साइट पर जो कमियां पाई गई हैं आप उनको सुधारें और 7 दिनों के भीतर कंप्लायंस रिपोर्ट दें।

इस कमिटी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में 20 लाख रुपये का एनवायरमेंटल कंपनसेशन जमा करें।

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