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15 फरवरी तक बढ़ी फास्टैग लागू करने की डेडलाइन

By RNI Hindi Desk 
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केंद्र सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इससे पहले घोषणा की थी 1 जनवरी 2021 से सिर्फ फास्टैग के जरिये ही टोल चार्ज कलेक्शन किया जाएगा। फास्टैग से 100 फीसदी टोल कलेक्शन की समय सीमा अब डेढ़ महीने, यानी 15 फरवरी तक बढ़ाई गई है।

NHAI की ओर से कहा गया था कि एक जनवरी से टोल प्लाजा पर कैश कलेक्शन बंद हो जाएगा और सिर्फ फास्टैग ही चलेगा। अब इसकी समयसीमा बढ़ाई गई है। मानाजा रहा है कि बहुत से वाहन चालक अभी कैश में टोल टैक्स दे रहे हैं। मौजूदा समय में फास्टैग के जरिए कलेक्शन करीब फीसदी है।

ऐसे में फास्टैग कैश नहीं लिए जाने पर लोगों को टोल पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए ही चाहती है। टोल प्लाजा पर कैश को खत्म करने के लिए फास्टैग के लिए अलग से लाइन भी बनाई है।

फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जो वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है। यह टैग, जो रिचार्जेबल और किसी प्रीपेड खाते/ई-वॉलेट से जुड़ा हुआ होता है, जिससे टोल बूथों पर ऑटोमेटिक रूप से शुल्क काटा जाता है। इससे पेमेंट करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है।

फास्टैग की शुरुआत देश में 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है।

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