भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली आने की इजाजत दे दी है. हालांकि, ये इजाजत सशर्त दी गई है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप दिल्ली आना जाते हो तो पहले क्राइम ब्रांच के डीसीपी को सूचित करना होगा।
बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को कोर्ट ने दरियागंज प्रदर्शन क मामले में सुनवाई करते हुए कई सशर्त जमानत देते हुए 4 सप्ताह के लिए दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना है कि भीम आर्मी चीफ को सशर्त दिल्ली आने की इजाजत देगे। लेकिन कब आना है कहां आना। इन सभी की सूचना चंद्रशेखर को पहले दिल्ली पुलिस को देना होगा। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए आप कही स भी अपना सदेश पहुंचा सकते है।
आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि डेमोक्रेसी देश में किसी राजनीतिक नेता के चुनाव में हिस्सा लेने पर आपको क्या एतराज है।साथ ही पूछा चंद्रशेखर के दिल्ली रहने पर क्या कानून- व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इसके आलाव कोर्ट ने पुलिस से पूछा क्या आजाद पर कोई भड़काऊ भाषण का भी आरोप है लेकिन पुलिस ने कहा नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा जब आप के चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है तो अफवाह मत फैलाए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस को फटकार लगाया।