कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर संकट के बादल छाने वाले हैं उनकी विधायकी को भी खतरा हो सकता है, उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है, मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।
दरअसल, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने नामांकन-पत्र में एसबीआई से खुद और पत्नी रुबीना के नाम लिए गए बैंक लोन का उल्लेख नहीं किया है। इस पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद है।
मामले पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई को होगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और उनकी पत्नी रूबीना ने करीब 65 लाख रुपए से अधिक का लोन लिया है। जिसकी जानकारी विधानसभा चुनाव 2023 के नामांकन के समय नहीं दी गई थी। याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी समाप्त की जाए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये।