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1 अप्रैल से Income Tax के नियमों में हो रहा बड़ा बदलाव, क्लिक कर जानें वरना होगा पछतावा

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

रिपोर्ट-पल्लवी त्रिपाठी

नई दिल्ली : 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव होने वाले हैं । जिसके चलते लोगों की जेब पर काफी असर पड़ेगा । बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इन नियमों में बदलावों के बारे में बताया था । तो चलिए जानते है कि इनकम टैक्स के नियमों में बदलावों से किसे लाभ होगा और किसकी जेबे हल्की होंगी ।

1. Provident Fund पर लगेगा टैक्स

1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड पर लगने वाले टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है । जिसके तहत अब 2.5 लाख रुपये से ज्यादा योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर दैक्स लगेगा । वित्त मंत्री ने इस बदलाव के बारे में Budget 2021 में बताया था । जिसके मुताबिक, इस दायरे में वो लोग आएंगे, जो लोग EPF का इस्तेमाल ज्यादा योगदान कर ब्याज कमाने के लिए करते हैं । इसमें यह भी कहा गया है कि इस बदलाव का असर उन लोगों पर नहीं होगा जो महीने भऱ में 2 लाख रुपये या इससे कम कमाते हैं ।

2. ITR नहीं भरने वालों के TDS में होगी बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने ITR के नियमों में भी बड़े बदलाव की घोषणा की है । जिससे ज्यादा-से- ज्यादा लोग इनकम दैक्स रिटर्न दाखिल करें । जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्हें ज्यादा TDS देना होगा । बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट 2021 में ज्यादा TDS (Tax Deducted at Source) या TCS (Tax Collected at Source) लगाने का प्रस्ताव रखा था । जिसके चलते बजट में Income Tax Act में दो सेक्शन 206AB और 206CCA को शामिल किया गया है ।

3. 75 साल से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगी ITR दाखिल करने में मिलेगी छूट

1 अप्रैल से उन बुजुर्गों को आईटीआर दाखिल करने से छूट मिलेगी, जिनकी कमाई का जरिया केवल पेंशन या बैंक डिपॅाजिट से मिलने वाला ब्याज है । लेकिन ये दोनों एक ही बैंक में होने चाहिए । वहीं, अगर बुजुर्ग की कमाई का जरिया कुछ और भी है, तो उन्हें आईटीआर भरना होगा । वित्त मंत्री ने इस बदलाव का ऐलान इसलिए किया था । जिससे बुजुर्गों पर कंप्लायंस का बोझ कम किया जा सकें ।

4.LTC में कैश भत्ते पर मिलेगी टैक्स की छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान LTC में कैश भत्ते पर टैक्स की छूट को लेकर प्रस्ताव रखा था । हालांकि, कोरोना और लॅाकडाउन के चलते केंद्रीय कर्मचारी Leave Travel Concession (LTC) का लाभ नहीं ले पाए थे ।

5. फॅार्म में पहले से मौजूद होंगी जानकारियां

1 अप्रैल से अब ITR भरना ज्यादा आसान हो जाएगा । दरअसल, अब आईटीआर फॅार्म में काफी जानकारियां पहले से भरी होंगी । जैसे आईटीआर फॅार्म में टैक्सपेयर्स की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, TDS आदि ।

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