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इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ़ आदेश को बाम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया : पढ़ें पूरी न्यूज़

By: RNI Hindi Desk 
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इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ़ आदेश को बाम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया : पढ़ें पूरी न्यूज़

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क के आदेश की अनुशासन समिति के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह याचिका इंडिया टुडे ग्रुप की और से दायर की गई थी। साथ ही हाई कोर्ट ने कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराई 5 लाख रुपए की पूरी राशि इंडिया टुडे ग्रुप को लौटाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट में मिली इस जीत को इंडिया टुडे ग्रुप ने ‘सत्य की जीत’ बताते हुए बयान जारी कर कहा, ‘45 साल से ज्यादा वक्त से हमने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वसनीय पत्रकारिता के दम पर अपना मुकाम बनाया है।

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खबर दर खबर, संस्करण दर संस्करण, हर प्लेटफॉर्म पर हमने विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, भरोसे और निष्पक्षता की मिसाल कायम की है। देश भर में इंडिया टुडे ग्रुप ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की अपनी पहचान बनाई है। राजनीतिक तौर पर बंटे दौर में हमारा राजनीतिक झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान पर है। हम इसी राह पर चलते हुए बेखौफ और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।

बता दें कि ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने कथित टीआरपी घोटाले के मामले में इंडिया टुडे पर यह यह जुर्माना लगाया था, जिसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने बार्क की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि ये आदेश अन्य बातों के अलावा यथोचित कोरम और सबूत के बिना दिया गया था।

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