सपा सांसद आजम खान ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने एडीजे 6 की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। आजम खान के खिलाफ कई मामलों में गैरजमानती वारंट जारी है। कोर्ट में मोहम्मद आजम खान और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान हाजिर हुए।
बताते चले कि, कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।
अब्दुल्ला आजम खान के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी 2019 को आजम खान, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।
इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और फिर बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को छोल बजवा कर मुनादी कराई। हालांकि, इसके बाद भी आजम खान परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा जिसके बाद मंगलवाक को सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाप पहले से गौरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।