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बड़ी खबर : भारतीय रिजर्व बैंक ने बदले ‘Loan Transfer’ के नियम, जारी किया ये मास्टर निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऋण हस्तांतरण (Loan Transfer) करने के नियम में कई बड़े बदलाव किये है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने एक मास्टर निर्देश भी जारी किया है, जो बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।

By: Amit ranjan 
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बड़ी खबर : भारतीय रिजर्व बैंक ने बदले ‘Loan Transfer’ के नियम, जारी किया ये मास्टर निर्देश

नई दिली : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ऋण हस्तांतरण (Loan Transfer) करने के नियम में कई बड़े बदलाव किये है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने एक मास्टर निर्देश भी जारी किया है, जो बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।

आरबीआई ने कहा कि कर्ज देने वाले संस्थान विभिन्न कारणों से कर्ज स्थानांतरण का सहारा लेते हैं। इसमें नकदी प्रबंधन, उनके जोखिम या रणनीतिक बिक्री को पुनर्संतुलित करना शामिल है। साथ ही, कर्ज मामले में एक मजबूत द्वितीयक बाजार नकदी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त तरीके उपलब्ध कराने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि, ऋण में एक मजबूत द्वितीयक बाजार तरलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रास्ते बनाने में मदद करेगा।

आपको बता दें कि मास्टर निदेश ने विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए न्यूनतम धारण अवधि भी निर्धारित की है जिसके बाद वे हस्तांतरण के पात्र हो जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि, “ऋणदाताओं को इन दिशानिर्देशों के तहत ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण और अधिग्रहण के लिए एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनानी चाहिए।

मास्टर डायरेक्शन में कहा गया है, “इन दिशानिर्देशों में… उचित परिश्रम, मूल्यांकन, डेटा को पकड़ने, भंडारण और प्रबंधन के लिए अपेक्षित आईटी सिस्टम, जोखिम प्रबंधन, आवधिक बोर्ड स्तर की निगरानी आदि से संबंधित न्यूनतम मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों को निर्धारित करना चाहिए।” आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निदेश, 2021 पर मसौदा दिशानिर्देश पिछले साल जून में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए थे। RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक लोन ट्रांसफर के ये नए नियम इन्हें जारी कारने की तारीख यानी 24 सितंबर 2021 से ही लागू हो गए हैं।

इसलिए की जाती है लोन ट्रांसफर की ये प्रक्रिया :-

बता दें कि लोन ट्रांसफर की ये प्रोसेस दो बैंकों या फिर अन्य फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशनस के बीच होती है। लोन ट्रांसफर की मदद से ये सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन अपनी लिक्विडिटी (कैश फंड) को मैनेज करने के साथ साथ लोन एक्सपोजर (Loan exposures) और स्ट्रेटेजिक सेल्स  (strategic sales) को बैलेन्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।

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