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बड़ी खबर : अब इस राज्य में जहरीली शराब बेचने वाले को होगी फांसी या उम्रकैद, जानिए कौन है वो राज्य

देश के कई राज्यों से लगातार जहरीली शराब को लेकर खबरें आती रहती है, जिसके पीने से न जाने कितनी जान चली गई। वहीं अब इन अवैध शराब और जहरीली शराब बेचने वालों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे उन सभी जहरीली शराब बेचने वालों पर नकेल कसा जा सकेगा, जो इस तरह का गलत धंधा करते है।

By: Amit ranjan 
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बड़ी खबर : अब इस राज्य में जहरीली शराब बेचने वाले को होगी फांसी या उम्रकैद, जानिए कौन है वो राज्य

नई दिल्ली : देश के कई राज्यों से लगातार जहरीली शराब को लेकर खबरें आती रहती है, जिसके पीने से न जाने कितनी जान चली गई। वहीं अब इन अवैध शराब और जहरीली शराब बेचने वालों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिससे उन सभी जहरीली शराब बेचने वालों पर नकेल कसा जा सकेगा, जो इस तरह का गलत धंधा करते है।

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने मंगलवार को अधिकतम 10 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी वहीं जुर्माने की राशि को भी 25 लाख रुपये किया गया है।  वहीं अवैध शराब की बिक्री को पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी की टीम या अन्य जांच दल पर हमला करने के मामले में अब तीन साल तक की सजा हो सकेगी।

मध्यप्रदेश गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 का कैबिनेट ने आज अनुमोदन किया है। नई नीति में हैरिटेज मदिरा की एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है।

 

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। बता दें कि इस संशोधित विधेयक प्रारूप का अनुमोदन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किया गया।

जानिए किस स्थिति में होगी उम्रकैद या किस जुर्म में फांसी 

अगर मिलावटी शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली बार आरोपित को 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा हो सकेगी। दूसरी बार या फिर से जुर्म को दोहराने पर आरोपितों को मृत्युदंड की सजा हो सकती है। वहीं शराब में मिलावट करने पर जुर्माना राशि तीस हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक कर दी गई है। बता दें कि पहले मिलावट पर 300 रुपये से लेकर 2000 रुपये का मामूली जुर्माना था।

बता दें कि पिछले कुछ समय में गुना, मंदसौर, उज्जैन, मुरैना, इंदौर जिलों में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से हुआ औऱ जहां शराब पीने से कई लोगों की जान भी चली गई।

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