Bhopal नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 9 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और विभिन्न कर छूट योजनाओं का लाभ उठाएं। यह लोक अदालत शहर के सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।
नगर निगम की ओर से बताया गया है कि लोक अदालत के दौरान पुराने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया पर विशेष छूट दी जाएगी। यह अवसर उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से अपने करों का भुगतान नहीं कर पाए हैं। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करते हुए कर संग्रह प्रक्रिया को सरल बनाना है।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन आवासीय परिसरों में मालिक स्वयं निवास करते हैं, वहां पहले से ही 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा अप्रैल, मई और जून के दौरान समय पर कर जमा करने पर 6 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ भी नागरिकों को मिलेगा।
नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर जमा करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक बेहतर अवसर है, जहां नागरिक आसानी से अपने बकाया का निपटान कर सकते हैं और उपलब्ध छूट का लाभ उठा सकते हैं।
नगर निगम ने सभी नागरिकों से 9 मई को लोक अदालत में उपस्थित होकर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह पहल न केवल कर संग्रह व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि नागरिकों को आर्थिक राहत भी प्रदान करेगी।