{ आगरा से शिव कुमार की रिपोर्ट }
कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन ने आगरा को 25 मार्च तक लॉकडाउन के निर्देश जारी कर दिए हैं। आम लोग केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने बताया कि करोना से सुरक्षा ही बचाव का सबसे सही तरीका है। लोग दूरी बनाकर रहें, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए।
जो भी व्यक्ति प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताए गए सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग और अन्य जिम्मेदार विभागों को दवा और राशन की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहें। जहां पर भी दुकानदार किसी तरह की मनमानी करता मिले तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
एसपी सिटी आगरा ने प्रिंट रेट पर ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और सभी पात्रों को राशन की आपूर्ति के लिए कहा है। कहा है कि लोग इस दौरान केवल तभी बाहर निकलें जब कोई बेहद इमरजेंसी हो।