रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: कोरोना के दूसरे लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है, इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमीं से लोग दम तोड़ रहे हैं। जिसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से रोक लगा दी है। देशभर में सुचारू रूप से ऑक्सीजन सप्लाई हो इसलिए गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से छूट मिली इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक औद्योगिक जरूरत के लिए ऑक्सीजन सप्लाई गुरुवार से नहीं की जायेगी। सिर्फ 9 श्रेणियों को छोड़कर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले, ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले प्लांट और ऑक्सीजन की आवाजाही करने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी।
आपको बता दें कि देशभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी से लोग दम तोड़ रहें हैं। सबसे ज्यादा हालत दिल्ली की खराब है। बुधवार को दिल्ली की मैक्स हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमीं के चलते हाई कोर्ट की शरण में चला गया था। गुरुवार को कोविड मरीजों के लिए समर्पित सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ के समक्ष याचिका लगाई है, जिसपर सुनवाई चल रही है।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई फौरन रोक दे। कोर्ट ने आगे कहा था कि ऑक्सीजन पर पहला हक मरीजों का है। जिसके बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है।