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महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संकट, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

By: RNI Hindi Desk 
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महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का संकट, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

नई दिल्ली: कोरोना महामारी एक बार फिर दूसरे लहर के साथ वापसी कर ली है। कोराना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और केरल में देखने को मिला है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो शुक्रवार को कोरोना के 256 नया मामला सामने आया है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात और कर्नाटक में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।

शुक्रवार को देश में 16.5 हजार से ज्‍यादा नए मामले सामने आए। सबसे चिंतनीय बात यह है कि पिछले तीन दिन से ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में सबसे ज्यादा स्थिति महाराष्‍ट्र की खराब है। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन 8 हजार से ज्‍यादा केस दर्ज हुए।

वहीं कर्नाटक की बात करें तो 24 जनवरी के बाद शुक्रवार को सबसे ज्यादा मामला दर्ज किया गया है। जबकि पंजाब में पिछले 78 दिनों में सबसे ज्‍यादा 628 नए मामले शुक्रवार को दर्ज हुए।

इन सब राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली की स्थिति खराब होती दिख रही है। 16 फरवरी की बात करें तो 94 नए केस दर्ज किए गए थे। उस वक्त यह ऑकड़ा पिछले नौ महीनों में सबसे कम दर्ज किया गया था। लेकिन शुक्रवार को दिल्‍ली से 256 नए मामले सामने आए।

फरवरी के महीने में ऐसा पहली बार है जब दिल्‍ली में नए केसो की संख्‍या 200 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्‍ली में ऐक्टिव केसेज अब 1,231 हो गए हैं। दिल्‍ली के 1,231 ऐक्टिव केसेज में 400 मरीज अस्‍पतालों में भर्ती हैं जबकि एक कोविड केयर सेंटर में है। 574 मरीज होम आइसोलेशन में है।

राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलो को देखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय रोकथाम और निगरानी के लिए लागू की कई गाइडलाइंस 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया है। इस दौरान मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इस महामारी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह दी है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन जारी रखा जाए। साथ ही जिन गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, उनका पालन हो।

आपको बता दें कि मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्वीमिंग पूल को सभी के इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही और वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है।

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