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दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- गोपाल राय

By: RNI Hindi Desk 
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दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मंत्री गोपाल राय ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर चर्चा की।

राय ने कहा, ”चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।”

पर्यावरण मंत्री ने कहा, ”ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।” विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।

आप को बता दे कि दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद शुक्रवार को डीपीसीसी ने 7 से 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को डीपीसीसी ने एक अन्य पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के समय की जानकारी दी थी।

शुक्रवार को जारी हुए इस नोटिस में पुराने निर्देशों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी तरह के पटाखों पर यह रोक रहेगी। एक सवाल के जवाब में गोपाल राय ने साफ किया कि यदि कोई बैन का उल्लंघन करता है तो एयर एक्ट के तहत अधिकतम एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

साथ ही पराली जलने के मामले बढ़ने के कारण हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली का एक्यूआई स्तर बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में पराली जलने के मामले बढ़ने से वायु स्तर खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। एक्यूआई का स्तर लगभग 500-550 के बीच पहुंच गया है।

गोपाल राय ने कहा कि दिवाली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, अब दिल्ली में 7 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रीन पटाखों की भी बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है।

इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने दिल्ली पुलिस और डिविजनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली के अंदर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए अपना तंत्र तैयार करें और अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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